एक आम भारतीय के बचपन से ही भविष्य के लिए बचत करना सिखाया जाता है. यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो ये और भी अधिक आवश्यक हो जाता है की आप अपने रिटायरमेंट के प्लानिंग कर लें.
हरेक व्यक्ति चाहता है कि उसे सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन मिले. उसका और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे.
कोरोना के इस कठिन दौर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. आपकी सेविंग्स ही पर्याप्त नहीं है. आपके पास रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का कोई सोर्स होना ही चाहिए.
अब अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना संभव है. अब आप भी छोटे छोटे निवेश करके पेंशन प्राप्त कर सकते हैं. और ये सब संभव हुआ एनपीएस अर्थात नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के कारण.
नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी आप “एन पी एस निवेश से रिटायरमेंट की प्लानिंग“ लेख में प्राप्त कर सकते हैं.
आइए जानते है एनपीएस (NPS) के 5 फ़ायदे
सुविधानुसार निवेश: एनपीएस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा (lower or upper limit) नहीं है. आप अपनी सुविधानुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते है.
टैक्स में छूट: सेल्फ एम्पलॉईड (self employeed) एनपीएस में निवेश करके अपनी सकल वार्षिक आय (gross annual income) की 20% सीमा तक टैक्स में छूट ले सकते है. नौकरीपेशा लोग भी एनपीएस में निवेश करके टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं. नौकरीपेशा व्यक्ति को एनपीएस के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. यह लाभ सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की सीमा के अतिरिक्त है.
कर्मचारी और कंपनी दोनों का फायदा: कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस में निवेश कर सकती है. इससे ना केवल कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित होता है, अपितु दूसरी तरफ कंपनी बिजनेस खर्च के तहत इस निवेश पर इनकम टैक्स के नियम सेक्शन 36 (1) (IVa) तहत क्लेम कर सकती है.
पति और पत्नी दोनों निवेश कर सकते हैं: ऐसे सेल्फ एम्पलॉईड पति पत्नी जो अपना फॅमिली बिज़नेस चला रहे हैं वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते है. पति और पत्नी इसमें अलग-अलग निवेश कर सकते हैं और निवेश करने पर दोनों लोग अलग-अलग टैक्स के लिए क्लेम कर सकते हैं.
उद्यमी भी कर सकते है निवेश: PPF की तरह एनपीएस में भी उद्यमी व्यक्तिगत निवेश कर सकते हैं.