क्या आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है लेकिन आप आधार में अपना एड्रेस (पता) अपडेट करना चाहते हैं? तो ये खबर आप के लिए ही है.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एलान किया है कि अगर आपके पास आपके नए पते का कोई डॉक्यूमेंट या प्रूफ नहीं है तो भी आप अपने मौजूदा पते को आधार में अपडेट कर सकते हैं.
UIDAI के अनुसार आप इस काम को ‘आधार वेरिफायर’ की मदद से आसानी से कर सकते हैं. इसके साथ ही ‘ एड्रेस वेलिडेशन लेटर’ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है.
कब कर सकते हैं इस सेवा का इस्तेमाल?
यदि आपका ट्रान्सफर हुआ है और हाल ही में आपने अपना आवास बदला है. यह उन महिलाओं के लिए भी फायदेमंद है जिनकी हाल फ़िलहाल में शादी हुई है और वो अपना एड्रेस आधार पर अपडेट करवाना चाहती हैं. ऐसी महिलायें अपने पति को ‘आधार वेरिफायर’ बना सकती हैं.
कौन आपके एड्रेस को वेरीफाई कर सकता है?
मकान मालिक, दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के सदस्य जो आपको अपने पते का इस्तेमाल करने की इजाजत दें, वे आपके एड्रेस वेरिफायर बन सकते हैं.
एड्रेस वेलिडेशन लैटर यहाँ से डाउनलोड करें.
https://ssup.uidai.gov.in/ssupAddressPin/pinGenerate.html
एड्रेस अपडेट होने की शर्ते
आधार पर आपका पता तभी अपडेट होगा जब आप इन शर्तो को पूरा करेंगे.
- रेजिडेंट (जो एड्रेस अपडेट करवा रहा है) को एड्रेस वेरिफायर (जो एड्रेस वेरीफाई कर रहा है) का पता इस्तेमाल करने की परमिशन (इजाजत) लेनी होगी.
- रेजिडेंट और एड्रेस वेरिफायर, दोनों ही व्यक्तियों के मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड होने चाहियें.
- रेजिडेंट और एड्रेस वेरिफायर दोनों को OTP (वन टाइम पासवर्ड) के जरिये अपने पहचान की पुष्टि करनी होगी.